नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को शराब (Liquor) की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इसके लिए ई-टोकन जैसी शर्तें भी रखी हैं. महाराष्ट्र (Maharashtra) ने होम डिलीवरी का फैसला लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है. पिछले सप्ताह जब राज्य में दुकानों से शराब की ब्रिक्री शुरू हुई थी, तब लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. अफरातफरी की यह स्थिति देखने के बाद राज्य में शराब बेचने पर रोक लगा दी गई थी.

महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने का निर्णय मंगलवार को लिया. सरकार ने कहा है कि प्रदेश में जब तक लॉकडाउन लागू है तब तक यह सुविधा भी लागू रहेगी. हालांकि, सरकार इससे जुड़े नियमों में कभी भी बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है. हालांकि, महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है. पंजाब और पश्चिम बंगाल भी इसकी होम डिलीवरी कर रहे हैं.

सरकारी आदेश में कहा गया है कि शराब विक्रेता सिर्फ अपने इलाके में ही शराब बेच सकेंगे. इसके लिए भी उन्हें तय समय का पालन करना होगा. शराब विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति होम डिलीवरी करने जा रहा है वह मॉस्क अवश्य पहने और लगातार समय पर हाथ सैनिटाइज करता रहे.

बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक और पुणे में शराब बिक्री के लिए ई-टोकन सिस्टम लागू है. इसमें ग्राहक को एक ऐप डाउनलोड करना होता है. वे ऐप के जरिए नजदीकी दुकान में ऑर्डर बुक करते हैं. इसके बाद उन्हें दुकान आने का तय समय बताया जाता है. ग्राहक उस समय दुकान जाकर शराब खरीदता है. इससे दुकान में भीड़ नहीं लगती.

महाराष्ट्र देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. राज्य में 23 हजार से अधिक लोग कोविड-19 (Covid-19) वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से 864 लोगों की मौत भी हो चुकी है. देश में अ तक 70,756 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 2293 लोगों की मौत हुई है.

Input : News18

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