राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में शनिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई।
2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़े सुरेश कुमार शर्मा पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भाजपा समर्थित पर्चा बांटने का आरोप लगाते हुए पूर्व डिप्टी मेयर व अधिवक्ता निसारुद्दीन उर्फ छोटे ने 31 अक्टूबर 2015 को दंडाधिकारी रंजन कुमार शर्मा से शिकायत की थी। जांच में मामला सही पाए जाने पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
जांच अधिकारी मो. शफीर आलम ने 29 फरवरी 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शनिवार को प्रभारी सह एसीजेएम-1 सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया। कठघरे में खड़े मंत्री के बेल पर अनुमंडल अभियोजन अधिकारी स्मृतिदेव नारायण ने विरोध किया। मंत्री के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने जमानतीय होने के कारण बेल पर मुक्त करने का आग्रह किया। जमानतीय धारा में होने के कारण उनको बेल पर मुक्त कर दिया गया। इस केस की अगली सुनवाई 18 अगस्त हो होगी।
Input : Dainik Jagran