चालान.. चालान.. चालान.. पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक के नए नियमों ने एक खौफ का मौहाल बना दिया था. हालांकि, एक अच्छी व्यवस्था के लिए सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में कई कड़े प्रावधान तय किए थे. इसमें गाड़ी के कागज नहीं होने, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर मोटा जुर्माना लगाया गया था।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी तरह के जुर्माने लगभग दोगुने कर दिए थे. लेकिन, अब वाहन चालकों के लिए एक खुशखबरी आई है. अगर आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी आपका चालान नहीं होगा. सरकार ने इसे लेकर नया सर्कुलर जारी किया है.
क्या है नया सर्कुलर?
अगर आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या डॉक्यूमेंट्स को आपने मोबाइल ऐप mparivahan या डिजिलॉकर में रखा है तो आप ट्रैफिक पुलिस को यह जानकारी दे सकते हैं. लेकिन, अगर आपके पास उस वक्त मोबाइल भी नहीं हैं तो क्या चालान कट जाएगा. जी नहीं, यही सरकार का नया सर्कुलर है. अगर कोई गाड़ी मालिक यह क्लेम करता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और उसने उसे डिजिलॉकर या मोाबइल ऐप में सेव किया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी.
क्यों नहीं कटेगा चालान?
सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा सर्कुलर के मुताबिक, मोबाइल फोन पास नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस अपने डिवाइस या मोबाइल के जरिए आपकी गाड़ी के कागज को अपने mparivahan या डिजिलॉकर ऐप पर चेक कर सकती है. आपके ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन नंबर के जरिए पुलिस आपकी गाड़ी के डॉक्यूमनेट जांच कर सकती है. ऐसी स्थिति में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और चालान भी नहीं कटेगा. लेकिन, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिलते या फिर डिजिलॉकर या ऐप पर सर्च नहीं होते तो आपका चालान कटेगा.
क्यों उठाया ये कदम?
सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है. क्योंकि, लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि ट्रैफिक पुलिस का बर्ताव या तरीका वाहन मालिकों के साथ बेहद गलत था. मंत्रालय चाहता है कि ऐसी खबरों पर रोक लगे. साथ ही उन लोगों को भी थोड़ी राहत मिल सके, जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन किसी वजह से या गलती से भूल गए हैं, तो जबरन उनका चालान न कटे.
अगर कट गया चालान तो क्या करें?
अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लेकिन किसी वजह आप उन्हें ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिखा पाए तो घबराएं नहीं. सिर्फ 100 रुपए का मामूली चालान देकर आप मोटे जुर्माने से बच सकते हैं. चालान कटने के 15 दिन के भीतर आपको ट्रैफिक पुलिस के संबंधित ऑफिस जाकर अपने कागजों को दिखाना होगा. अगर आपके सभी कागजात पूरे हैं तो ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी आपका चालान रद्द कर देगा. लेकिन यहां आपको 100 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा, क्योंकि मौके पर आपने कागज नहीं दिखाए।
Input : Zee News
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