MUZAFFARPUR : शहरवासियों को संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) समय पर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुजफ्फरपुर नगर निगम ने विशेष सूचना जारी की है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2025 तक टैक्स जमा करने पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी। यह नागरिकों के लिए अंतिम अवसर है जब वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना बकाया कर चुका सकते हैं।

यदि तय समय-सीमा के भीतर कर का भुगतान नहीं किया गया तो 1 अक्टूबर से 1.5 प्रतिशत मासिक पेनल्टी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

नगर आयुक्त का निर्देश

नगर आयुक्त विक्रम विरकर (IAS) ने बताया कि शहरवासियों को कर भुगतान में किसी भी तरह की कठिनाई न हो, इसके लिए सभी टैक्स काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में कर्मियों की तैनाती की गई है।
उन्होंने कहा –

“नागरिकों की सुविधा हमारी प्राथमिकता है। नगर निगम ने टैक्स भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं, ताकि हर वर्ग का करदाता आसानी से अपना कर जमा कर सके। मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि 30 सितंबर से पहले अपना कर अवश्य जमा करें और पेनल्टी से बचें।”

समय-सीमा और लाभ
• 1 अप्रैल से 30 जून – करदाताओं को 5% की छूट।
• 1 जुलाई से 30 सितंबर – बिना छूट, बिना पेनल्टी।
• 1 अक्टूबर से 31 मार्च – 1.5% मासिक पेनल्टी लागू।

भुगतान की सुविधा

ऑनलाइन विकल्प
• क्रेडिट कार्ड
• डेबिट कार्ड
• क्यूआर कोड स्कैन
• UPI (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि)
• नेट बैंकिंग

ऑफलाइन विकल्प
• नगर निगम कार्यालय स्थित टैक्स काउंटरों पर नकद/चेक के जरिए भुगतान।
• अधिकृत कर संग्राहक (Collection Staff) के माध्यम से टैक्स जमा।
• निगम कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर मांग पत्र (Demand Notice) उपलब्ध कराना।

मुजफ्फरपुर नगर निगम ने नागरिकों से पुनः आग्रह किया है कि वे 30 सितंबर तक बिना पेनल्टी का लाभ उठाते हुए अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें, ताकि भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचा जा सके।

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD