ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की एक किशोरी को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर अपहरण कर रेप करने के दोषी सुधीर मल्लिक को विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उसपर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसको एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने बताया कि कोर्ट ने पीड़ित को बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि के तहत तीन लाख रुपये दिलाने का आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास भेजने का आदेश दिया है। सुधीर पीड़िता का पड़ोसी है। वह 20 जुलाई 2021 से जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए थे। सभी ने आरोप को सही बताया था।
घटना छह अप्रैल 2021 की है। पीड़िता की मां ने रेल थाने में सात अप्रैल को एफआईआर कराई थी। पुलिस ने 31 अगस्त 2021 को चार्जशीट दायर की थी।पीड़िता की मां ने बताया था कि सुधीर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर शादी के नीयत से लेकर गया था।
Source : Hindustan