स्कूल -कॉलेजों को बंद करने के बाद अब सरकार ने सभी लॉ और हॉस्टल भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के खतरों को लेकर ये आदेश जारी किया गया है।इस आदेश के तहत शहर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी लॉज और हॉस्टलों को बंद किया जाएगा। बिहार के तमाम शहरों के लॉज और हॉस्टल को बंद करने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। विभाग ने इस आदेश का पत्र बिहार के सभी डीअम को भेजा है। साथ ही विभाग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बंद करने संबंधी आदेश भी सभी जिलों में भेज दिया है।

बता दें कि कोरोना वायरस को केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। बिहार सरकार ने भी इस सिलसिले में कड़े एहतियाती कदम उठाते हुए बिहार भर के स्कूल-कॉलेजों समेत तमाम सिनेमा हॉल-पार्क और जू तक में तालाबंदी कर दी है। सरकार के जारी निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी गयी है। हालांकि इसे लेकर कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिय़ा गया था जिसे आज सीएम नीतीश कुमार की फटकार के बाद तत्काल वापस ले लिया गया।

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सीएम नीतीश कुमार ने आज खुद बिहार विधान सभा में कोरोना से निपटने की सरकार की तमाम तैयारियों की जानकारी दी। उन्होनें इस मौके पर हांगकांग, मलेशिया जैसे देशों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लॉ़क डाउन करके कोरोना जैसी महामारी पर तुरंत काबू पा लिय़ा गया देश और सूबे में भी ऐसे प्रयासों से कोरोना से आसानी से निपटा जा सकता है। उन्होनें कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है बल्कि जागरूक होने की जरूरत है।

Input : First Bihar

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