पटना: शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि किसी भी कारण से जो बच्चे नियमित रूप से प्रारंभिक स्कूल नहीं आते हैं, उनका नाम पंजी से न हटाएं। यदि लगातार तीन दिनों तक कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है, तो प्रधानाध्यापक, शिक्षक और टोला सेवक को उनके अभिभावक से संपर्क करना चाहिए और बच्चे को फिर से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
इस संबंध में, विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात कही गई है कि कोई भी बच्चा स्कूल में नामांकन से वंचित न रहे। छह से 14 वर्ष तक के बच्चों का उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन कराया जाए और शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जून-जुलाई में अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवास परिवर्तन की स्थिति में केवल अभिभावक के अनुरोध पर ही बच्चे का नाम नामांकन पंजी से हटाया जा सकता है। शिक्षा विभाग के इन निर्देशों का पालन करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे और नियमित रूप से स्कूल आए।