संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट दिल्ली समेत देश के अधिकतर राज्यों में लागू हो चुका है. इस नए व्हीकल ऐक्ट के कई राज्यों में लागू होने के बाद रोज नए-नए तरह के चालान काटे जाने की जानकारी सामने आ रही है. इसमें कई तरह के नियमों के उल्लंघन किए जाने की बात सामने आती है।
लेकिन एनबीटी के मुताबिक कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनके बारे में वैसे तो आपको शायद ही पता हो लेकिन अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपका चालान कट सकता है.
ड्राइवर को पूरी बांह की शर्ट पहनना जरूरी- अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और पूरी बांह की शर्ट नहीं पहन रखी है तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है और इसके लिए आपको 1000 रुपये की जुर्माना राशि चुकानी पड़ सकती है.
एक्स्ट्रा बल्ब रखना है जरूरी- आपकी गाड़ी में एक्सट्रा बल्ब होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो इसे मोटर व्हीकल ऐक्ट का उल्लंघन माना जाएगा. यह प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि अगर रात को ड्राइव करते वक्त हेडलाइट खराब हो जाए तो इसे बदला जा सके.
गाड़ी में ड्राइवर के अलावा भी कोई नहीं पी सकता
सिगरेट- न सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करने वाला बल्कि साथ बैठने वाला व्यक्ति भी सिगरेट नहीं पी सकता है क्योंकि मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत इसे भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है.
ड्राइवर ही नहीं कंडक्टर भी नहीं पहन सकते लुंगी बनियान- ट्रक, ट्रैक्टर जैसे कमर्शियल वाहनों पर आपने अक्सर ड्राइवर या उसके सहायक को लुंगी बनियान पहने हुए देखा होगा लेकिन यह गैर-कानूनी है. न सिर्फ ड्राइवर बल्कि कंडक्टर के लिए भी लुंगी बनियान पहनना मोटर व्हीकर ऐक्ट के खिलाफ है.
गंदा हुआ शीशा तो भी कट जाएगा चालान- अगर आपकी गाड़ी का शीशा गंदा है और इससे आप सही ढंग से देख नहीं पा रहे तो भी आपका चालान हो सकता है. वहीं, आपकी गाड़ी का शीशा अगर टूटा हुआ है तो भी यह दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है. इसके तहत भी आपका चालान हो सकता है.
बीमार हैं तो नहीं कर सकते ड्राइविंग- शारीरिक या मानसिक रूप से आप सही नहीं हैं, तो गियर युक्त गाड़ी नहीं चला सकते. आप अगर बीमार होने पर भी ड्राइविंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि जुर्माने की यह राशि पहले 200 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया.
Input : News18