बिहार पुलिस में अब चालक पद पर बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40 अंक प्राप्त करना होगा। पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को कम-से-कम 36.5 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 34 प्रतिशत, तथा एससी-एसटी एवं महिला वर्ग अभ्यर्थियों को 32 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

इससे नीचे अंक लाने वालों का चयन नहीं किया जाएगा। पहले सामान्य वर्ग के लिए 30 अंक लाने का प्रावधान था। गृह विभाग ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली में संशोधन करते हुए नया प्रावधान किया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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लिखित परीक्षा में बदलाव
लिखित परीक्षा में अब सामान्य ज्ञान व समसामयिक मुद्दों से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। नियमावली में लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित 60 प्रश्नों के अतिरिक्त, शेष 40 प्रश्नों में 20 मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात चिह्नों एवं संकेतों से संबंधित प्रश्न होंगे। जबकि 20 प्रश्न विभिन्न गाड़ियों के पार्ट-पुर्जे, लुब्रिकेटिंग व रखरखाव आदि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली इंजीनियरिंग एवं तकनीकी त्रुटियों से जुड़े होंगे।

टेस्टिंग ट्रैक में अंकों का पुनर्निर्धारण
टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने को लेकर भी अंकों को पुनर्निर्धारित किया गया है। इस बदलाव के तहत, उम्मीदवारों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर अंक दिए जाएंगे, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक हो सकेगी।

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