बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को तीन कमरों तक का आवास मिलेगा। शिक्षक चाहें तो दो या एक कमरे का भी घर ले सकते हैं। आवास के लिए शिक्षकों को पहले आवेदन पत्र के जरिए अपनी इच्छा बतानी होगी। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा स्कूलों को आवेदन पत्र भेजा गया है। नवनियुक्त सभी शिक्षकों को आवेदन पत्र भरना है। शिक्षक जैसी जानकारी देंगे, उसी अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा उनके लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा।

बता दें कि शिक्षा विभाग अब तक शिक्षकों को आवास भत्ता देता रहा है। लेकिन अब स्कूल के तीन किलोमीटर के दायरे में आवास मिलेगा। इससे शिक्षक स्कूल के पास रहेंगे और समय पर पहुंचेंगे। हर शिक्षक को घर का तीन विकल्प दिया जा रहा है। इसमें एक, दो और तीन कमरे के आवास का विकल्प शामिल है। बीपीएससी से नियुक्त और नियोजित दोनों ही शिक्षकों को घर के पास आवास की सुविधा दी जाएगी।

राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। वेतन मद में आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दी जाएगी। जो शिक्षक मकान लेंगे, उन्हें आवास भत्ता नहीं दिया जाएगा। पटना के डीईओ अमित कुमार ने कहा कि शिक्षकों को मकान देने की प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए शिक्षकों से जानकारी मांगी गयी है। सभी शिक्षकों को आवेदन भर के देना है। इसके बाद विभाग जगह चिह्नित करके मकान बनवायेगा।

इन बातों की देनी होगी जानकारी

आप नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी अध्यापक

शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध मकान में रहना चाहते हैं या नहीं

एक कमरा, दो कमरा या तीन कमरे का घर चाहिए

क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहेंगे

आपकी पदस्थापना किस जिले के किस विद्यालय में हैं

Source : Hindustan

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