India Aam Budget 2019 में इनकम टैक्स चुकाने के लिए ज़रूरी डॉक्युमेंट्स में अब PAN CARD शामिल नहीं होगा. यानी के अब आप बिना पैन नंबर के भी अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि अब से ITR के लिए पैन कार्ड ज़रूरी नहीं रह गया है सिर्फ आधार के लिए जरिए भी काम चल जाएगा.
क्या कहा?
वित्त मंत्री ने बताया कि अब पैन कार्ड को इनकम टैक्स भरने के लिए ज़रूरी डॉक्युमेंट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. सिर्फ आधार के जरिए भी इनकम टैक्स भी चुकाया जा सकेगा. इसके अलावा 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाया गया है. अब कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में महज 0.7 पर्सेंट कंपनियां ही आएंगी. सस्ते घरों के लिए इनकम टैक्स के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट भी दी गई है.
कई बड़ी घोषणाएं हुईं
मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स 12 पर्सेंट से घटकर होगा 5 फीसदी कर दी है और लोन लेने पर ब्याज में भी राहत दी जाएगी. डायरेक्ट टैक्स वसूली बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुई है जबकि डायरेक्ट टैक्स वसूली में 78 पर्सेंट का इजाफा दर्ज किया गया है. मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बजट में अहम घोषणाएं की हैं.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा 114 दिनों में 1.95 करोड़ नए घर बनाने का भी वादा किया गया है. उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ के अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और ‘ज्ञान योजना’ का भी एलान किया गया है.
Input : News18