बिल्डिंग बायलाॅज के तहत शहरी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया या 15 मीटर से ऊंचे भवनाें के निर्माण और नक्शा की स्वीकृति से पहले अग्निशमन विभाग से NOC लेना अनिवार्य हाेगा। NOC के बाद ही नगर निगम से नक्शा की स्वीकृति मिलेगी। निजी व्यावसायिक भवनाें, बहुमंजिली इमारताें व सरकारी भवनाें में अगलगी की राेकथाम व सुरक्षा काे लेकर आपदा प्रबंधन व नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से निगम प्रशासन काे गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत वैसे भवनाें के निर्माण के बाद सक्षम प्राधिकार से अक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवनाें का उपयाेग किया जा सकता है।
सहयाेग और जागरूकता के लिए सभी विभागाें काे गाइडलाइन जारी | जिले में अगलगी की स्थिति में पानी की व्यवस्था के लिए पीएचईडी, बिजली की जर्जर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ऊर्जा विभाग के साथ ही लगभग सभी विभागाें काे जागरूकता और सहयाेग के लिए अलग-अलग बिन्दुओ पर काम करना है। अस्पतालाें में बर्न वार्ड की व्यवस्था से लेकर घटनास्थल पर डाॅक्टर की टीम भेजने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है।
सर्वे के अनुसार इन कारणाें से लगती है आग
- शाॅर्ट सर्किट चूल्हे की आग काे नहीं बुझाना
- बीड़ी-सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए कहीं भी फेंक देना
- खाना बनाने के बाद सिलेंडर की गैस का बंद नहीं हाेना या लीक हाेना
- बिजली उपकरणाें के उपयाेग में असावधानी
- बिजली के जर्जर तार के हवा चलने पर टकराने से उत्पन्न चिंगारी
- घराें में ढिबरी का इस्तेमाल
- मवेशी घर में मच्छर भगाने के लिए धुआं करने को जलाई आग काे बिना बुझाए ही छाेड़ देना
- फसल कटनी के बाद खेताें में छाेड़े गए डंठलाें में आग लगा देना
- अवैध रूप से पटाखाें का भंडारण।
Input : Dainik Bhaskar