मुजफ्फरपुर – जिले के काँटी थाना क्षेत्र के बरियारपुर गाँव निवासी सुरेंद्र राय ने 1 नवम्बर 2019 को एक टी.वी.एस. मोटरसाइकिल स्थानीय एजेंसी महादेव ऑटोमोबाइल्स से खरीदा था। मोटरसाइकिल एजेंसी द्वारा परिवादी को उक्त मोटरसाइकिल से सम्बंधित गलत कागजात दिया गया तथा परिवादी को आजतक ऑनरबुक तथा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाया है। परिवादी ने उक्त मोटरसाइकिल को लोन पर लिया था, जिसकी पूरी किस्त की राशि परिवादी द्वारा चुकता भी किया जा चुका है, लेकिन परिवादी को आजतक ऋणमुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
थक-हारकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में 1. प्रबंध निदेशक महादेव ऑटोमोबाइल्स, 2. प्रबंध निदेशक टी. वी. एस. मोटर कंपनी लिमिटेड, 3. प्रबंध निदेशक टी. वी. एस. क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड एवं 4. जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के विरुद्ध परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने चारों विपक्षीगणों के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। परिवादी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा मामले की पैरवी कर रहे हैं।
अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सेवा में कमी की कोटि का मामला है। कारण कि ग्राहक को मोटरसाइकिल से संबंधित गलत कागजात देना एवं अबतक परिवादी को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं ऑनरबुक उपलब्ध नहीं कराया जाना मोटरसाइकिल एजेंसी की लापरवाही को स्पष्ट करता है तथा मोटरसाइकिल का गलत कागजात तैयार किया जाना बड़े स्तर पर व्याप्त अनियमितता को स्पष्ट करता है। जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को निर्धारित की है।