बिहार में आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होने की खबर आती रहती है। इन मौतों को लेकर राज्य सरकार और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भट्टी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तरफ से नोटिस भेजा गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आयोग ने 16 अप्रैल 2023 को जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लिया है। वहीं विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत लोगों की मौत की खबर अभी भी आ रही है। आयोग ने जहरीली शराब कांड पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है।

जानकारी के मुताबिक NHRC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू तो कर दी है लेकिन अवैध शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंद लगाने की अपनी नीति के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर भी जवाब देने को कहा है।

बता दें कि बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब कांड में 40 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सूबे में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। इस कानून के तहत बिहार में शराब पीना या उसका कारोबार करना अपराध है। पकड़ें जाने पर कठोर सजा का भी प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है। बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान जा चुकी हैं।

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Pooja

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