नई दिल्ली। वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए ट्राई (TRAI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के सभी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ग्राहकों को कॉल करने के लिए सिर्फ 1600 से शुरू होने वाली नंबर सीरीज का ही इस्तेमाल करेंगे।

ट्राई ने सभी संस्थानों के लिए नई समयसीमाएँ भी तय कर दी हैं।
किसे कब तक लागू करना है?
• सभी बैंक: 1 जनवरी तक अनिवार्य रूप से 1600 सीरीज अपनाएँगे।
• म्यूचुअल फंड कंपनियाँ और एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ: 15 फरवरी तक इस व्यवस्था में आ जाएँगी।
• पात्र स्टॉक ब्रोकर: 15 मार्च अंतिम समय सीमा रखी गई है।
• बड़े एनबीएफसी, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक: 1 फरवरी तक लागू करेंगे।
• अन्य एनबीएफसी, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: इन संस्थानों को 1 मार्च 2026 तक की छूट दी गई है।

क्यों उठाया गया कदम?
ट्राई ने बताया कि फर्जी कॉल के जरिए होने वाली वित्तीय ठगी लगातार बढ़ रही थी। ‘1600’ सीरीज का इस्तेमाल अनिवार्य करने से ग्राहक आसानी से असली और नकली कॉल में फर्क कर सकेंगे और धोखाधड़ी पर बड़ा अंकुश लगेगा।












