MUZAFFARPUR : नगर निगम ने शहर के विभिन्न मार्केटों में वर्षों से संचालित स्टॉलों के एकरारनामा नवीनीकरण, स्वामित्व सत्यापन और दस्तावेज अद्यतन के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। निगम के अनुसार यह कदम मार्केट व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित, और रिकॉर्ड आधारित बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

इस सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर के बाजारों में वैध स्टॉल व्यवस्था स्थापित करना, और अनियमितताओं पर नियंत्रण करना तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। स्टॉलधारक को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा, जिससे वे अपने स्टॉल पर अधिक अधिकार और स्थिरता के साथ काम कर सकेंगे तथा कई शहरी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।

शर्तों के अनुपालन से शहर में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा, जैसे

सड़क पर अतिक्रमण नियंत्रण, बकाया वसूली में पारदर्शिता, अवैध गतिविधियों पर रोक, नियम उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था। सत्यापन से निगम को मॉनिटरिंग में सुविधा होगी, जिससे मार्केट व्यवस्था सुधरेगी, नागरिकों को असुविधा नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

निर्धारित समय सीमा पर निगम की चेतावनी

निगम ने सभी स्टॉलधारकों को सूचना दी है कि निर्धारित तिथियों में दस्तावेज जमा नहीं करने पर स्टॉल की वैधता प्रभावित हो सकती है तथा स्टॉल निरस्तीकरण तक की कार्रवाई संभव है।

मार्केटवार दस्तावेज जमा करने की तिथियाँ

निगम मार्केट (स्टेशन रोड): 05–06 दिसंबर 2025
जिला स्कूल मार्केट: 08–10 दिसंबर 2025
जुब्बा सहनी मार्केट: 11–13 दिसंबर 2025
पक्की सराय मार्केट: 15–16 दिसंबर 2025
बैंक रोड मार्केट: 17–19 दिसंबर 2025
सदर अस्पताल मार्केट: 20 एवं 22 दिसंबर 2025
लक्ष्मी चौक मार्केट: 23–24 दिसंबर 2025
धर्मशाला चौक मार्केट: 26 एवं 29 दिसंबर 2025
अन्य मार्केट / छूटे स्टॉलधारक: 30–31 दिसंबर 2025 (अंतिम तिथि)

निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी।

दस्तावेज जमा करने का स्थान

नगर भवन, मुजफ्फरपुर नगर निगम (कार्यालय समय में)

दस्तावेजों की अनिवार्य सूची

स्टॉल आवेदन पत्र एवं एकरारनामा/लीज की प्रति
आधार कार्ड, पैन कार्ड
बैंक विवरण/स्टेटमेंट (NPCI लिंकिंग सहित)
अद्यतन ट्रेड लाइसेंस
स्वयं-घोषणा पत्र (Self Declaration)
स्टॉल किराया/बकाया का विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
ट्रांसफर/विरासत से संबंधित सहमति पत्र
मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप नंबर एवं ईमेल ID
उत्तराधिकार दस्तावेज/शपथ पत्र/NOC (यदि लागू हो)

अधूरे दस्तावेज वाले आवेदन को अस्वीकृत माना जाएगा।

नगर आयुक्त विक्रम विरकर “मार्केटों में सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्टॉल संचालन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अनिवार्य है। सभी स्टॉलधारकों से अपेक्षा है कि वे निर्धारित तिथियों में अपने दस्तावेज जमा करें।

महापौर निर्मला साहू “यह अभियान स्टॉलधारकों के हित में है, ताकि आगे किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्या न आए। तय तिथियों का पालन आवश्यक है।

उपमहापौर डॉ. मोनालिसा “सत्यापन प्रक्रिया से मार्केट व्यवस्था मज़बूत होगी और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगेगा।

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