मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने सोमवार को निगम सभागार में आयोजित बैठक के बाद स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि नए विज्ञापन नीति के तहत अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में विज्ञापन नीति को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि यह नीति न केवल शहर की स्वच्छता और सौंदर्य बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि नगर क्षेत्र में अनधिकृत और अव्यवस्थित विज्ञापनों पर भी लगाम लगेगी।
उन्होंने बताया कि अब सभी विज्ञापनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। विज्ञापनदाताओं को नियमों की पूरी जानकारी दी जाएगी और उनकी ओर से भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, ताकि व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि बिना अनुमति के कोई भी विज्ञापन या होर्डिंग लगाया गया तो संबंधित व्यक्ति या संस्था पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निगम क्षेत्र में विज्ञापन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सतत निगरानी भी की जाएगी।
इस अहम बैठक में उप नगर आयुक्त सोनू कुमार राय, सहायक अभियंता आर्यन झा, अभिनव पुष्प, मो. मुज्जमिल, अरुणिमा राज और विज्ञापन प्रभारी अखिलेश कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे।