साल 2024 में लोकसभा चुनाव है. लेकिन अभी से मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का दांव चल दिया है. बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है. मोदी सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को बजट में वर्षों बाद बड़ा तोहफा दिया दिया है.
Personal Income Tax for the hardworking middle class.
Currently, those with an income of 𝐑𝐬 𝟓 𝐥𝐚𝐤𝐡𝐬 do not pay any income tax and 𝐈 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐨 𝐑𝐬 𝟕 𝐥𝐚𝐤𝐡𝐬.
– Smt. @nsitharaman
#AmritKaalBudget pic.twitter.com/8nLNEQuOs3— BJP (@BJP4India) February 1, 2023
दरअसल, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय परिवार का ध्यान रखा गया है. अब सालाना 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा. व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है. अब 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई शून्य टैक्स का प्रावधान है. 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपये तक आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय 20% और 15 लाख से ऊपर की आय 30% आयकर वसूला जाएगा.
पुराने टैक्स स्लैब का अब क्या होगा?
जानकारों की मानें तो सरकार ने नई टैक्स रिजीम पर अन्य सहूलियतों का ऐलान करते हुए अपना इरादा साफ कर दिया है कि अब टैक्स की गणना की पुरानी व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म की जाएगी. इसका मतलब है कि अगले कुछ वर्षों में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के प्रावधानों को वापस ले लिया जा सकता है.
वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपये और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा.
दरअसल, अभी तक 5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था. लेकिन अब इस कैप को बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया है. नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. जो पहले ढाई लाख रुपये पर थी.
वहीं अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे. न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है. जो पहले 50 हजार रुपये था.
बजट 2023-24 पेश किया गया ये नया टैक्स स्लैब है-
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी
इससे पहले साल 2020 में एक नया टैक्स स्लैब पेश किया गया था. जिसे बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं मिला.
2020 में पेश किया गया था ये आयकर स्लैब:
0 से 2.5 लाख तक- 0%
2.5 से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 7.5 लाख तक-10%
7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%
10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%
12.50 लाख से 15 लाख- 25%
15 लाख से ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी
इसके अलावा हमेशा से एक टैक्स स्लैब उपलब्ध हैं. जिसे अब तक सबसे ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है. जिसे ओल्ड टैक्स स्लैब के नाम से जाना जाता है. इसमें ढाई लाख रुपये तक की आमदनी को कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. लेकिन सरकार इस पर 12,500 की छूट देती है. सीधा गणित यह है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था.
पुराना इनकम टैक्स स्लैब
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%