नई दिल्ली. बजट (Budget 2020) में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत प्रदान करते हुए और इनकम टैक्स कानून को सरल बनाने के लिए एक नई इंडीविजुएल इनकम टैक्स व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है. इसमें उन इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रेट्स को कम किया गया है जो छूट (Exemptions) और कटौतियां (Deductions) छोड़ने के लिए तैयार होंगे. नई टैक्स व्यवस्था टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक होगी. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण के मुताबिक, रेंट पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, खेती से हुई आमदनी, बीमा से हुई आय, छंटनी पर मिला मुआवजा, 5 लाख रुपये तक VRS, रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट, GPF और PPF पर ब्याज, NPS, सुकन्या समृद्धि से आय पर छूट मिलती रहेगी.

 

 

70 रियायतें होंगी खत्म
बजट में 100 से अधिक छूट और कटौतियां प्रदान की गई हैं. इनमें से लगभग 70 छूटों और कटौतियों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है. शेष छूटों और कटौतियों की समीक्षा की जाएगी और आने वाले वर्षों में उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि कर व्यवस्था को और सरल बनाया जा सके तथा करों की दरें कम की जा सके. नई व्‍यवस्‍था के तहत आपको 80C के तहत इनकम टैक्‍स में किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी. नए टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C, 80D, 24 के तहत मिलने वाली हर तरह की छूट का फायदा खत्म हो जाएगा. ये भी पढ़ें: Budget 2020- किचन से जुड़ी 28 चीज़ें हुई महंगी, यहां देखें सस्ते-महंगे की पूरी लिस्ट

 

 

नए टैक्स स्लैब में मिलेंगी ये छूटें
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि नई टैक्स प्रणाली में भी टैक्सपेयर्स कुछ छूटों का लाभ ले सकते हैं. वित्त मंत्री के मुताबाकि, रिटायरमेंट के लाभ, पेंशन के कम्युटेशन, रिटायरमेंट पर छुट्टियों को नकदी में भुनाने, वीआरएस के तहत 5 लाख रुपये तक की आय, ईपीएफओ में नियोक्ता के अंशदान, एनपीएस के तहत प्राप्त भुगतान पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता रहेगा.

 

>> खेती से आय पर छूट जारी.>> रिटायरमेंट पर छुट्टियों को नकदी में भुनाने- सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई सीमा नहीं, अन्य के लिए 3 लाख रुपये तक छूट.

>> इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 के तहत कर्मचारी को रिटायमेंट पर मिलने वाला 5 लाख रुपये तक रकम पर छूट.

>> VRS के तहत मिलने वाली रकम पर 5 लाख रुपये तक छूट.

> लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिलने वाला बोनस कुछ शर्तों के साथ छूट. मृत्यु पर मिलने वाली बिना किसी शर्त के पूरी तरह छूट.

>>EPF के तहत कंपनी का अंशदान कर्मचारी की सैलरी नहीं मानी जाएगी.

 

 

>> इन फंड्स पर 9.5 फीसदी तक मिलने वाले ब्याज पर छूट.

>> छंटनी पर कर्मचारी को मिलने वाला पैसा पूरी तरह छूट.

>> GPF और PPF पर मिलने वाले ब्याज पर छूट.

>> सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account) से मिलने वाला पैसे पर छूट.

>> NPS के बंद होने पर मिलने वाली रकम पूरी पर छूट.

>> NPS से आंशिक निकासी पर छूट.

>> शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप पर छूट.

> सरकारी सिक्योरिटीज, सरकारी कंपनियों द्वारा जारी टैक्स-फ्री बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर छूट.

Input : News18

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