बिहार में अब पान मसाला खाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। शरा’बबंदी के बाद अब राज्य में पान मसाला पर पूरी तरह से प्र’तिबंध लगा दिया गया है, जो आज से ही लागू होगा। फिलहाल यह प्र’तिबंध 12 महीने के लिए लगाया गया है।
बिहार सरकार ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और जन स्वास्थ्य के सुधार करने हेतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के उपभोग को प्रतिबंधित कर सकती है।
विगत 05 जुलाई 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत उच्चस्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में खाद्य संरक्षा आयुक्त ने राज्य के विभिन्न ब्रांड के पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्निशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है।
विदित हो कि मैग्निशियम कार्बोनेट से हृदय संबंधित बीमारियों सहित विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं। पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है।
कुछ अन्य उत्पादों का नमूना जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर उन पर भी करवाई की जाएगी। इस तरह, पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश में दूसरा राज्य बन गया है।
इन कंपनियों के पान मसाला को किया गया है बिहार में प्रतिबंधित
बिहार के विभिन्न जिलों में रजनीगंधा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, सुप्रीम पान पराग मसाला, पान पराग, बहार पान मसाला, बाहुबली पान मसाला, राजनिवास फ्लेवर पान मसाला, राजश्री पान मसाला, रौनक पान मसाला, सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला, पान पराग पान मसाला, कमला पसंद पान मसाला, मधु पान मसाला, बाहुबली पान मसाला को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
खाद्य संरक्षा आयुक्त बिहार संजय कुमार ने कहा है कि कुल 12 पान मसाला कंपनियों पर पूरे राज्य में दिनांक 30.08.2019 से एक वर्ष की अवधि तक पैकेट या खुले रूप में विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने आमजन से अनुरोध किया है कि वो उक्त प्रतिबंध को लागू कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
Input : Dainik Jagran