बिहार में श’राबबंदी कानून के लागू होने के बाद राज्य की अदालतों में दो लाख से भी अधिक श’राबबन्दी के केस लम्बित हैं। इस मामले पर बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रजिस्ट्रार जनरल से जवाबतलब किया है।

जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या इन मुकदमों का कैसे निबटारा होगा? राज्य सरकार ने बताया कि इन मामलों की सुनवाई के लिए बड़े पैमाने पर जजों व बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होगी, ये सब कैसे होगा?

कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शराबबन्दी संबंधी मामलों की सुनवाई व निपटारे के लिए युध्द स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि शराबबंदी के मामले में मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जजों की संख्या और अन्य सुबिधायें आज भी काफी कम हैं। इस मामले पर 24 अक्टूबर को फिर से सुनवाई की जाएगी।

 

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