पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में पांच एजेंडो पर मुहर लगी. कैबिनेट ने अहम निर्णय लेते हुए उत्पाद से जुड़े मामलों का अनुसंधान पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी करने का अधिकार दे दिया जबकि पहले सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी ही जांच कर सकते थे. दरअसल शराबबंदी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य कैबिनेट ने यह फैसला लिया है. इसके साथ ही बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED के सुदृढीकरण और विस्तार के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.

इसके अलावा PHED में ही 641 स्थाई पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया. वहीं तीन अस्थाई पद भी सृजित किए गए, साथ ही तीन अध्यादेशों को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने यह फैसला भी किया कि स्कूल के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को संशोधित करने के लिए बनी समिति में अपर महाधिवक्ता की जगह महाधिवक्ता या उनके द्वारा नामित अधिवक्ता सदस्य होंगे. बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द हो नियमावली का प्रकाशन किया जाए.

वहीं डॉ. विनय कुमार लाल चिकित्सा पदाधिकारी पोठिया किशनगंज को सेवा से बर्खास्त करने पर केबिनेट ने मुहर लगाई. विनय कुमार लाल को लंबे समय से लगातार सेवा अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया है. साथ ही राज्य में लागू माल और सेवाकर प्रणाली के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.

बैठक में जगजीवन राम शोध संस्थान में कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मिली मंजूरी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कोरोना से बचाव को लेकर भी कई बातें कही जिसमें नेताओं को कहीं भी जाने पर भीड़ भाड़ ला लगे इसपर ध्यान रखने और खुद के साथ साथ लोगों के बचाव पर ध्यान देने की भी अपील की.

Input : News18

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