तुर्की ओपी स्थित एक गांव में 4 साल पहले 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दाेषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दरियापुर कफेन के रहने वाले अरुण महतो को गुरुवार काे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी गई। अगर आरोपी ने जुर्माने की राशि नहीं दी तो उसकी सजा एक साल के लिए बढ़ जाएगी।
बता दें कि एडीजे-7 सह विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी अरुण महतो को 15 जून को दोषी करार दिया था। अरुण महतो के खिलाफ 29 मार्च 2019 में महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 26 जून 2019 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
मालूम हो कि मामले में स्पेशल पीपी अजय कुमार ने 7 गवाहों को प्रस्तुत किया। आईडीएफ के विधि सलाहकार कृष्णमोहन कुमार झा ने जानकारी दी कि सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मामले में एफएसएल रिपोर्ट काफी अहम साबित हुई। बता दे कि बिस्किट खिलाने के बहाने अरुण महतो ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। घटना के बाद बच्ची करीब एक सप्ताह तक एसकेएमसीएच में भर्ती रही।