पासपोर्ट के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए आवेदन अब डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) में किए जा सकते हैं. पासपोर्ट आवेदन के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एक अनिवार्य दस्तावेज है. यह स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा आवेदक के आवासीय पते के अनुसार जारी किया जाता है और इसमें आवेदक के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी होती है. जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में रोजगार, पर्यटन और रहने के लिए जाता है तो उसे पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है.

28 सितंबर से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) पर ऑनलाइन किया जा सकता है. पहले, यह सुविधा केवल सरकार के पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर या विदेश में रहने वालों के मामले में भारतीय दूतावास/उच्चायोग कार्यालय में उपलब्ध थी. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य बिना किसी देरी के सर्टिफिकेट मुहैया कराना है.

इन लोगों को होगी सुविधा

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “पीओपीएसके को इस पीसीसी आवेदन सुविधा का विस्तार करने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की मांग भी पूरी होगी. इससे एजुकेशन, लॉन्ग टर्म वीजा और इमीग्रेशन पर विदेश जाने वालों को काफी सहूलियत होगी.”

स्टेप-1: पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं.

स्टेप-2: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें.

स्टेप-3: स्क्रीन पर उपलब्ध अप्लाई फॉर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप-4: जरूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरें और सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप-5: अपॉइंटमेंट बुक करने के अनुरोध को करने के लिए सबमिट किए गए एप्लिकेशन देखें, फिर “पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप-6: अपनी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए डेबिट / क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अन्य तरीकों के फीस का ऑनलाइन भुगतान करें.

स्टेप-7: भविष्य में इस्तेमाल के लिए आवेदन रसीद सेव कर लें.

स्टेप-8: अब, पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) पर जाएं जहां आपका अपॉइंटमेंट बुक किया गया है. सभी आवश्यक दस्तावेज ले जाना न भूलें.

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इस तरह बन सकता है पासपोर्ट

पासपोर्ट के लिए आवेदन पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं. पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए, विदेश मंत्रालय ने मई 2010 में पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) की शुरुआत की थी. एक नया पासपोर्ट जारी करने में आमतौर पर ‘नॉर्मल’ कैटेगरी के तहत 30 दिन लगते हैं. हालांकि, अगर तत्काल सेवा के साथ 1 से 3 दिन में पासपोर्ट बनवाया जा सकता है.

Source : News18

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