एमआईटी छात्रों और पुलिस के बीच 17 अगस्त को हुई भिड़ंत के मामले का पेन ड्राइव में वीडियो और रिपाेर्ट पत्र सोमवार को प्राचार्य ने काेर्ट काे साैंपा। इस पत्र में बताया गया है कि घटना के दिन पुलिस द्वारा एमआईटी कैंपस में प्रवेश करने से पूर्व न तो कोई इजाजत मांगी गई और न ही इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि, इस रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने फिर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 5 सितंबर मुकर्रर की है। अधिवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस के आईओ ने रिपोर्ट दी कि दोनों पक्षों का जख्म प्रतिवेदन सदर अस्पताल में अप्राप्त है। कोर्ट ने आईओ को दोनों पक्षों का जख्म प्रतिवेदन अगली तिथि को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

17 अगस्त की शाम छीन ली गई थी पुलिस की पिस्टल

बता दें कि 17 अगस्त की शाम पुलिसलाइन के सिपाही मो. रमीज रजा व एमआईटी छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई थी। सिपाही ने आरोप लगाया कि उनसे मारपीट के बाद छात्रों ने उनकी पिस्टल छीन ली। इसे लेकर छात्र प्रद्युम्न कुमार, निकेत कुमार, ऋषि कुमार व प्रियांशु को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। प्रद्युम्न, निकेत व ऋषि को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया था।

Source : Dainik Bhaskar

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