एनडीपीएस की जांच में खामियों पर हाइकोर्ट में फजीहत के बाद एसएसपी जयंतकांत ने सभी थानों को एसओपी जारी कर इसके पालन का निर्देश दिया है। नई हिदायत के अनुसार अब जब्त चरस-स्मैक की एफएसएल जांच होने तक स्मैकियों की जमानत 180 दिन तक रोकने के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन देगी। एनडीपीएस एक्ट में नियम के अनुसार चरस-स्मैक के साथ धराए आरोपितों के खिलाफ 90 दिन में जांच पूरी कर कोर्ट में पुलिस को चार्जशीट दाखिल कर देनी है।
यदि पुलिस 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो कोर्ट आरोपित को जमानत का लाभ दे देता है। इस बाध्यता के कारण कांड के आईओ जब्त प्रदर्श की एफएसएल से रिपोर्ट लिए बगैर हड़बड़ी में आरोपितों के खिलाफ 90 दिन पूरी होने से पहले कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। यदि पहले 90 दिनों के अंदर जब्त चरस-स्मैक की जांच रिपोर्ट एफएसएल से नहीं मिलती है तो आईओ अगले 90 दिन तक आरोपी को जमानत नहीं देने के लिए कोर्ट में अर्जी देंगे। फिर 180 दिन के अंदर एफएसएल रिपोर्ट लेने के बाद ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जायेगी। विशेष लोक अभियोजक केस मेंकानूनी पक्ष रखेंगे।
मजिस्ट्रेट की गैरमौजूदगी में जब्ती के लिए आरोपी से लेनी होगी मंजूरी
एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही चरस-स्मैक या मादक पदार्थ जब्त की जानी है। इसके लिए जब्ती स्थल पर मजिस्ट्रेट को बुलाना पुलिस के लिए अनिवार्य है। यदि जब्ती के समय से किसी कारणवश मजिस्ट्रेट नहीं उपलब्ध होते हैं तो आरोपित से एक मंजूरी पत्र लेना है, जिसमें आरोपी यह स्वीकार करेगा कि पुलिस अधिकारी के द्वारा ली जा रही तलाशी के लिए वह तैयार है और उसे कोई आपत्ति नहीं है। आरोपी की लिखित मंजूरी को पुलिस जब्ती सूची के साथ कोर्ट में पेश करेगी।
पुलिस को कोर्ट से लगी थी फटकार
अक्सर पुलिस खुद ही तलाशी लेकर एफआईआर में 50 पुड़िया या 100 पुड़िया चरस स्मैक जब्ती दिखा देती थी। यह एनडीपीएस नियम के अनुसार गलत है। इस नियम के उल्लंघन का मामला अहियापुर की एफआईआर में पकड़ी गई, जिसको लेकर हाइकोर्ट में मुजफ्फरपुर पुलिस के वरीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगी थी।
एनडीपीएस मामले में सभी बिंदुओं का पालन करने के लिए सभी थानेदारों को एसओपी जारी किया गया है। इसके तहत यदि पहले 90 दिन में एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिलती है तो अगले 90 दिन और आरोपित को जमानत नहीं देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जायेगी। बगैर एफएसएल रिपोर्ट के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाले आईओ पर कार्रवाई की जायेगी। – जयंतकांत, एसएसपी
Source : Hindustan