दिल्ली ज्वॉइंट कमिश्नर के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है. आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों (Traffic rules) को तोड़ता हुआ पाया गया तो उससे डबल ज़ुर्माना (Double fine) वसूला जाएगा.
दिल्ली: मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle act) लागू होने के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने दिल्ली के सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है कि ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों (Traffic rules) का पालन करें.
आदेश में कहा गया है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उससे डबल ज़ुर्माना वसूला जाएगा. ज्वॉइंट कमिश्नर के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है.
गौरतलब है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210B के तहत ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है, अगर उससे जुड़ा कोई शख्स इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उससे किसी चालान का दोहरा जुर्माना वसूला जाएगा.
कई पुलिसकर्मी बाइक पर बिना हेलमेट लगाए घूमते मिले
बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लोगों ने बाइक पर बिना हेलमेट लगाए घूमते पुलिसकर्मियों के फोटो खींचे और उन्हें ट्वीट कर दिया. ऐसे ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में गौरव राय नाम के शख्स ने पुलिसकर्मी की फाेटो ट्वीट कर दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या इनके भी चालान हो सकते हैं या ये सिर्फ आम आदमियों के लिए है.
वहीं दिल्ली निवासी हीरालाल ने भी वसंत कुंज इलाके से बिना हेलमेट सवारी करते पुलिसकर्मियों के फोटो ट्वीट कर सवाल किए. कुछ लोगों ने वीडियो भी ट्वीट की.
Input : News18