उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार रात को एक शर्मनाक घटना घटी थी. ट्रेन में मौजूद टीटीई ने एक महिला के सिर पर पेशाब कर दिया था. अब इस मामले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्शन लेते हुए टीटीई को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकालने के आदेश दिए हैं.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपी टीटीई को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाले जाने का आदेश देते हुए कहा है कि इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उत्तर रेलवे की ओर से नोटिस जारी कर कहा गया है कि रविवार देर रात ट्रेन में सफर कर रही महिला के सिर पर टीटीई मुन्ना कुमार ने पेशाब कर दिया था. उनका व्यवहार महिलाओं के प्रति अपमानजनक रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे रेलवे की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है. इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाया जा रहा है.
क्या है मामला?
ट्रेन में अपने पति के साथ सफर कर रही महिला के सिर पर टीटीई मुन्ना कुमार ने पेशाब कर दिया था. महिला के शोर मचाने पर उसके पति व वहां मौजूद दूसरे यात्रियों ने टीटीई को दबोच लिया. इसके बाद उसे लखनऊ जीआरपी को सौंप दिया गया. फिलहाल टीटीई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
Zero tolerance. Removal from service with immediate effect. https://t.co/NPqUXFtVbY pic.twitter.com/nXRn9JpPUx
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 14, 2023
मिली जानकारी के मुताबिक, राजेश अपनी पत्नी के साथ अकाल तख्त एक्सप्रेस के A-1 कोच में सफर कर रहे थे. रात 12 बजे उनकी पत्नी अपनी सीट पर सो रही थीं, तभी सहारनपुर में पोस्टेड टीटीई मुन्ना कुमार ने उनके सिर पर पेशाब कर दिया. शोर मचाने पर यात्री इकट्ठा हो गए और टीटीई को पकड़ लिया.
बताया जा रहा है कि इस दौरान यात्रियों ने टीटीई की पिटाई कर दी. टीटीई नशे में धुत था और उसने पेशाब कर दिया था. जीआरपी सीओ संजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि आरपीएफ कंट्रोल रूम और ट्विटर के माध्यम से परसो मध्य रात्रि में सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति बिहार से आ रहे थे और चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व ही मुन्ना कुमार नामक टीटी ने महिला पर पेशाब कर दिया.
सिन्हा ने बताया कि आरोपी टीटीई को ट्रेन से पकड़ कर नीचे उतारा गया और वादी की तहरीर पर संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. टीटीई के खिलाफ आईपीसी की धारा 352, 354(A) और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
Source : Aaj Tak