बिहार में बालू का खनन पहली अप्रैल से बंद नहीं होगा बल्कि अब यह 30 जून तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बालू खनन के लिए तीन माह की अवधि का विस्तार दिया है। इसके अलावा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार यानी कि सिया को इस दौरान बंदोबस्तधारियों के आवेदन पर पर्यावरणीय स्वीकृति देने का निर्देश दिया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह अंतिम अवधि विस्तार है, इसके बाद विस्तार नहीं किया जायेगा।
बता दें कि बिहार में इस समय बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें दो से तीन माह का समय लगेगा। यदि बालू खनन बंद हो जाता तो सूबे में बालू संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती।
गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले ही बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया को एक बार अवधि विस्तार दे चुकी है। लेकिन मार्च खत्म होने तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सूबे में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया नए सिरे से चल रही है।