सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) से पीड़ित बच्चों के इलाज से संबंधित जनहित याचिकाओं को खारिज करने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट, SC ने याचिकाकर्ताओं से पटना हाईकोर्ट से संपर्क करने को कहा है।
मुजफ्फरपुर चमकी बुखार को लेकर दाखिल याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि बिहार में डॉक्टर्स के कुल पदों में से 57 प्रतिशत खाली हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय हम कोर्ट में जजों की कमी को भर रहे है और आप चाहते है कि डॉक्टरों की कमी को भी हम ही पूरा करें? कोर्ट ने कहा ये तो राज्य सरकार करेगी। यहां तो जजों के भी पद खाली हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, कमी तो हर जगह है। जज, शिक्षक, पानी, सूर्य की रोशनी सब कुछ की किल्लत है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें। कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जवाब पर संतुष्टि जाहिर की।
Input : Dainik Jagran