बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को हाल ही में काले हिरण के शिकार मामले में बड़ी राहत मिली थी. सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों की एक साथ सुनवाई के लिए सहमति दे दी थी. लेकिन अब एक्टर की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं.
सलमान खान के खिलाफ जारी हुआ समन
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक पत्रकार से बदसलूकी करना भारी पड़ा है. मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट एक्टर सलमान खान को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जानी किया है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने एक्टर को आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत दर्ज अपराध के लिए तलब किया है. मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार अशोक पांडे ने अपने साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत दर्ज ममाले में अगले महीने 5 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है.
Mumbai | Andheri Magistrate Court summons Salman Khan to appear on April 5 in a 2019 case filed by a journalist Ashok Pandey for allegedly misbehaving with him. Court has summoned the actor for offences under IPC sections 504 and 506
— ANI (@ANI) March 22, 2022
पत्रकार से साथ दुर्व्यवहार का है मामला
यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दर्ज हमले के मामले में समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया है. यह मामला 2019 का एक पत्रकार अशोक पांडे से जुड़ा मामला, जब उन्होंने अभिनेता पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया था. यह घटना कथित तौर पर उस समय हुई जब टीवी पत्रकार ने राधे अभिनेता को साइकिल चलाने के दौरान फिल्माने की कोशिश की थी.
5 अप्रैल को कोर्ट में होना है पेश
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसारताजा घटनाक्रम में , 56 वर्षीय अभिनेता को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. कथित तौर पर उन्हें आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए समन किया गया है. अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार अशोक पांडे द्वारा उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए दायर 2019 मामले में सलमान खान को 5 अप्रैल को पेश होने के लिए समन किया है. कोर्ट ने अभिनेता को आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराध के लिए तलब किया है.