1 सितंबर यानी रविवार से देश में बहुत कुछ बदल रहा है जिसका राबता आपके व हमारी जेब से है। इन बदलावों से रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक नियम और आधार पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। आइये जानते हैं क्या हैं वो बदलाव…

बैंक अकाउंट से नकद विड्रॉल पर टीडीएस

किसी बैंक, सहकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से एक साल में कुल एक करोड़ से ज्यादा की नकदी निकासी पर एक सितंबर से 2 फीसद टीडीएस लेवी लगेगा। सरकार ने यह कदम बड़ी मात्रा में नकदी की निकासी को हतोत्साहित करने और लेस कैश इकोनॉमी को प्रमोट करने के उद्देश्य से उठाया है।

होम और ऑटो लोन में बदलाव

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सितंबर से अपने ग्राहकों के लिए होम और ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक करेगा। इसका फायदा यह होगा कि आरबीआई के रेपो रेट में कटौती करने पर ग्राहकों को तुरंत इसका लाभ मिलेगा।

केवाईसी अपडेट

पेटीएम फोनपे या गूगलपे जैसे मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को 31 अगस्त से पहले-पहले इसकी केवाईसी पूरी करनी होगी। एक सितंबर के बाद ऐसा ना कराने पर मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा। RBI के दिशा निर्देश पर केवाईसी पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था।

फिक्ड डिपॉ़जिट रेट में कटौती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल डिपॉजिट पर ब्याज दर कम कर दी है। एक लाख रुपये तक के डिपॉजिट वाले ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में 3.5 फीसद ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, एक लाख से ज्यादा डिपॉजिट वाले ग्राहकों के लिए यह दर 3 फीसद ही रहेगी।

घर खरीदने पर ज्यादा टीडीएस

अब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो अन्य सुविधाओं जैसे- कार पार्किंग, विद्युत-पानी की सुविधा और क्लब मेंबरशिप जैसी अन्य सुविधाओं पर खर्च भी टीडीएस के दायरे में आएगा।

अगर PAN आधार से लिंक नहीं हो

जिन लोगों ने अभी तक आधार नंबर को पैन से लिंक नहीं करवाया है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा। जुलाई में पेश हुए पूर्ण बजट की घोषणा के अनुसार, यदि तय समय तक पेन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो, तो वह अवैध माना जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी का पेन वैध नहीं है, तो उस पर ठीक उसी व्यक्ति की तरह व्यवहार होगा जिसके पास पेन कार्ड नहीं होता।

जल्द बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड

एक सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड बैंक अब अधिकतम 15 दिनों में जारी करेगा। केंद्र सरकार ने बैंकों को ऐसा करने का निर्देश दिया है।

ट्रैफिक नियमों में बदलाव

एक सितंबर से ट्रैफिक से जुड़े नियम बदल जाएंगे। मोटर वाहन (संशोधन) एक्ट के कुछ प्रावधान में बदलाव किया जा रहा है। जिसके तहत वाहन नियम उल्लंघन पर आपको भारी जुर्माना भरना होगा।

कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल्स को पेमेंट पर

एक सितंबर से अगर कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोफेशनल्स को एक साल में कुल 50 लाख से अधिक का पेमेंट करता है, तो इस पर 5 फीसद की दर से टीडीएस कटेगा।

जीवन बीमा के गैर छूट वाले हिस्से पर टीडीएस

यदि आपको मिलने वाली लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी की राशि कर योग्य है, तो शुद्ध आय हिस्से पर 5 फीसद की दर से टीडीएस कटेगा। शुद्ध आय वह राशि है, जो कुल प्राप्त राशि में से कुल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान को घटाने पर प्राप्त होती है।

Input : Dainik Jagran

 

I just find myself happy with the simple things. Appreciating the blessings God gave me.