राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे से संबंधित शिकायतों और जानकारी के लिए एक टोल-फ्री नंबर 18003456215 जारी किया है, जिस पर कार्यालय अवधि में निशुल्क परामर्श लिया जा सकेगा। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि सर्वे को लेकर जमीन माफियाओं द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों के समाधान के लिए यह नंबर उपलब्ध कराया गया है, जहां रैयत अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ ही, कैथी लिपि से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देते हुए कर्मियों को तीन महीने के भीतर कैथी लिपि का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। कैथी के साथ हिंदी में भी लिखने का निर्देश दिया गया है।
रैयतों द्वारा जमीन के दस्तावेज एकत्र करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए स्वघोषणा जमा करने की समयसीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस निर्णय के तहत, सर्वे निदेशालय जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। समयसीमा को बढ़ाने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।