पटना: बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ी पहल कर रही है। ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के अंतर्गत पात्र महिलाओं को अब 2 लाख 10 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया तेज कर दी है और 31 दिसंबर को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

अब तक 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिली मदद
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि भेजी जा चुकी है। अब योजना के अगले चरण में सहायता राशि को बढ़ाकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं का ‘जीविका’ समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया को सरल रखा गया है:
ग्रामीण क्षेत्र: जो महिलाएं पहले से ‘जीविका’ से जुड़ी हैं, वे अपने नजदीकी ग्राम संगठन (VO) में जाकर निर्धारित फॉर्म भर सकती हैं।

शहरी क्षेत्र: शहरों में रहने वाली महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। इसके अलावा, नगर निकाय या स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित विशेष बैठकों में भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
नए सदस्यों के लिए अवसर: जो महिलाएं अभी तक जीविका समूह का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें पहले सदस्य बनना होगा। इसके बाद ही वे इस आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक महिलाएं जल्द से जल्द अपने संबंधित संगठनों से संपर्क करें ताकि समय सीमा समाप्त होने से पहले उनके आवेदन स्वीकार किए जा सकें।










