Motor Vehicles Act भारत के कई राज्यों में 1 सितंबर से लागू हो गया है। PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 ने सड़क हा’दसों को लगाम लगाने के लिए इस कानून को पेश किया है। इस बिल के लागू होने के बाद अगर आप ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) को तोड़ते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपका 10 गुना तक ज्यादा चालान काट सकती है। नए Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद कई लोगों के सपनों में ट्रैफिक पु’लिस आ रही है। हालांकि, कई लोगों का पूछना है कि अगर पुलि’सकर्मी ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तब क्या होगा?
59,000 रुपये तक का कटा चालान
नए Motor Vehicles Act के लागू होने के बाद ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की तरफ से लोगों के 23,000 रुपये से लेकर 59,000 रुपये तक के चालान काटे गए हैं। ऐसे में लोगों का सवाल यहीं है कि अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या कोई पुलिसवाला ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है तो उसका कितना चालान कटेगा? इस सवाल के जवाब में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने एक एडवाजरी जारी की है।
दिल्ली पुलिस की एडवायजरी में क्या कहा गया?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पुलिसकर्मियों की तरफ से यातायात उल्लंघन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस आदेश में कहा गया है – “इस अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988) के प्रावधान को लागू करने का अधिकार जिस भी अथॉरिटी को है, अगर वो इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो इस अधिनियम के तहत वो दो बार के लिए दंडनीय होगा।”
पुलिसवालों का कितना कटेगा चालान?
सीधी भाषा में समझें तो अगर कोई भी पुलिस अधिकारी नए मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया, तो उसे आम आदमी के मुकाबले दोगुना चालान भरना पड़ेगा।
एक चालान के बदले दो चालान
यानी अगर आम आदमी बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पाया गया तो उसे नए नियम के तहत उसे 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसवाला बिना हेलमेट पाया गया तो उसे दोगुना फाइन भरना पड़ेगा।
Input : Dainik Jagran