HMA Guidelines for Unlock 5: देश में एक अक्टूबर (1st October) से अनलॉक-5 (Unlock-5) की शुरुआत हो रही है. इसके लिए केंद्र सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही अनलॉक 5 में क्या-क्या छूट मिलेंगी इसके बारे में भी जानकारी साझा कर दी है. बता दें कि कोरोन वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च से किए गए लॉकडाउन में पूरा देश ढाई महीने से ज्यादा कैद में रहा. उसके बाद केंद्र सरकार ने मई के आखिरी सप्ताह से छूट देना शुरु किया. जिसे एक जून से लागू की गई छूट को अनलॉक नाम दिया गया. इस तरह अक्टूबर में लागू होने वाले अनलॉक को अनलॉक 5 नाम दिया गया है.
अनलॉक-5 01 अक्टूबर से शुरु हो रहा है. जिसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दीं. इन गाइडलाइन के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूलों, और इंटरटेनमेंट पार्क को खोला जा सकेगा. सरकार ने कहा है कि सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोल जा सकेगा. इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए जाएंगे.
इसके अलावा स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने को कहा गया है. हालांकि इसके लिए माता-पिता की सहमति लेना जरूरी होगा. लेकिन, कंटनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करना होगा. बता दें कि हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. उसके बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कुछ और रियायतें दी जाएंगी. इससे पहले, अनलॉक 4.0 के दौरान केन्द्र सरकार ने मेट्रो सेवाएं समेत कई गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी थी.
इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर 2020 से नई गतिविधियो को शुरू करने की इजाजत होगी. वहीं सिनेमा/थिएटर्स/मल्टीप्लैक्सेज को दोबारा चालू किया जा सकेगा लेकिन इनमें सिर्फ पचास फीसदी सीटों पर ही लोग बैठ सकेंगे. इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा.
बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन की इजाजत होगी, इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा. सोशल, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सभाओं के लिए पहले ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों की इजाजत दे दी गई है. अब राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह इजाजत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को शर्तों के साथ इजाजत दे सकते हैं.