प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया।

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इसमें परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए तीन से पांच साल तक जेल और 10 लाख तक जुर्माना लगेगा। वहीं, संगठित अपराध के मामलों में 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। इसमें उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं व केंद्रीय विवि में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। सूत्रों ने बताया कि विधेयक में विद्यार्थियों को नहीं, बल्कि संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए आदि की परीक्षाएं आएंगी। ऐसे मामलों की जांच डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि वह जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती है।

Source : Hindustan

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