राज्य के शहरी निकायों के चुनाव में उप मुख्य पार्षद के लिए नए सिरे से आरक्षण लागू होगा। मुख्य पार्षद का पद पर चुनाव पिछले आरक्षण के आधार पर ही होगा। दोनों पदों के उम्मीदवार इस बार सीधे मतदान से चुने जाएंगे। तैयारियां बता रहीं कि चुनाव की अधिसूचना सितंबर के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी और अक्टूबर में मतदान होगा। 2017 के चुनाव में नगर निगम में मेयर का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित था उसी वर्ग के ही प्रत्याशी इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। उदाहरण के लिए पटना के मेयर के पद पर अनारक्षित वर्ग की कोई महिला ही चुनी जाएंगी क्योंकि पिछले चुनाव में इस पद के लिए आरक्षण की यही व्यवस्था थी। डिप्टी मेयर का चुनाव भी पहली बार सीधे मतदान से होना है। चूंकि इस पद के लिए पहले आरक्षण का इंतजाम नहीं था, लिहाजा इसके लिए नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर तैयार हाे रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग इसे जल्द जारी कर देगा। शहरी निकायों के बाकी पार्षदों के पद के लिए पुराने आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने पुराने आरक्षण के आधार पर ही नगरपालिका का चुनाव कराने के निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया है। 248 शहरी निकायों का यह चुनाव मई-जून में ही होना था लेकिन वार्ड गठन व आरक्षण आदि के मसले को लेकर मामला टल गया था।

सरकार के निर्णय के बाद चुनाव प्रबंधन में जुटा आयोग

राज्य में 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद एवं 146 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। यह चुनाव तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए होगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है नवगठित शहरी निकायों में भी 2017 वाला ही आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। यहां बता दें कि 172 नवगठित, उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय हैं, जबकि 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय हैं। यथास्थिति वाले नगर निकायों में नगर निगम मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय के अलावा नगर परिषद हिलसा, अरवल, बेनीपुर, एकमा बाजार, परसा बाजार के साथ नगर पंचायत मोहनिया शामिल है। विभिन्न कोटि के लिए आरक्षण का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007(यथासंशोधित) के अनुसार किया जाना है। अधिनियम के अनुसार हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50% स्थान आरक्षित किया जाना है।

तैयारी शुरू… आयोग की कमिश्नर और डीएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग कल

शहरी निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व डीएम-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका) के साथ 22 अगस्त को शाम 4 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग करेगा। इस बैठक में वोटर लिस्ट की तैयारियों और ईवीएम के आवंटन के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोग इस बात पर जोर दे रहा है कि नगरपालिका के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में न छूटे। इसके अलावा वार्डवार और मतदान केन्द्रवार वोटर लिस्ट की तैयारी और छपाई को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। मतदान केन्द्रों की स्थापना सहित अन्य मामलों में आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार हो रही है या नहीं इसकी भी समीक्षा होगी।

पिछले चुनाव में आरक्षण (मेयर के लिए)

पटना अनारक्षित महिला

बिहारशरीफ अनारक्षित महिला

आरा अनारक्षित महिला

गया एससी अन्य

भागलपुर ओबीसी महिला

मुजफ्फरपुर ओबीसी अन्य

दरभंगा अनारक्षित महिला

मुंगेर अनारक्षित

(यहां आरक्षण की व्यवस्था जस की तस रहेगी।)

बेगूसरायअनारक्षित

पूर्णियाअनारक्षित अन्य

कटिहारअनारक्षित अन्य

छपराअनारक्षित अन्य

Source : Dainik Bhaskar

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