प्रेम-प्रसंग में नाबालिग छात्रा के अपहरण का आरोपित अब अश्लील वीडियो और तस्वीर वायरल कर परेशान कर रहा है। छात्रा के व्यवसायी पिता ने फिर से आरोपित के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें मोतीझील स्थित पांडेय गली निवासी अविनाश कुमार, उसके पिता और मां को नामजद किया है।

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पुलिस को बताया कि बीते साल 27 नवंबर को 14 वर्षीया पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने तीन दिसंबर 2021 को पुत्री को बरामद कर कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया था। आरोपित के खिलाफ केस चल रहा है। केस उठाने के लिए आरोपित अविनाश कुमार धमकी दे रहा था। इनकार पर अब पुत्री का अश्लील वीडियो और तस्वीरें वायरल कर रहा है। रिश्तेदार और परिचितों के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से वीडियो भेजा है। कॉल कर हत्या की धमकी दे रहा है। अविनाश की इस हरकत की शिकायत उसके माता-पिता से करने गए। इसपर दोनों ने मारपीट की और धमकी दी कि इतना बदनाम कर देंगे कि आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाओगे। छात्रा के पिता ने एफआईआर में बताया है कि आरोपित एक अधिकारी के मकान में किराये पर रह रहा है। नगर थानेदार अनिल कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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एफआईआर में पुलिस भूल गई पॉक्सो व आईटी एक्ट की धारा : नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो व तस्वीर वायरल करने की दर्ज एफआईआर में पुलिस ने पॉक्सो की धारा नहीं लगाई है। कानून के जानकार विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि एफआईआर में पुलिस को पॉक्सो एक्ट की धारा 12 और आईटी एक्ट भी लगाना चाहिए। यदि दोनों धारा नहीं लगाई गई है तो यह बड़ी भूल है और इससे आरोपित को कानूनी स्तर पर लाभ मिलेगा।

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इस संबंध में नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि यदि एफआईआर में पर्याप्त धारा नहीं लगी है तो कोर्ट में शुद्धिपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाएगा।

Source : Hindustan

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