बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके लिए परिवहन विभाग अगले सप्ताह से जिले में जागरूकता अभियान चलाएगा। लगातार हो रहे सड़क हादसों के मद्देनजर विभाग ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह निर्णय लिया है। परिवहन आयुक्त ने सूबे के सभी डीटीओ को इसको लेकर जांच व जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है।
पहले दो दिनों तक जिले में जागरूकता अभियान चलाकर पीछे बैठे को भी हेलमेट लगाकर चलने को कहा जाएगा। वहीं, लोगों को सुरक्षा के लिहाज से इसके महत्व की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद दो दिन तक अभियान चलाकर धरपकड़ करने के साथ ऐसे बाइक सवारों को जुर्माना किया जाएगा। परिवहन विभाग व पुलिस मिलकर यह अभियान चलाएगा। डीटीओ नजीर अहमद ने बताया कि बाइक पर बैठे दोनों सवार के लिए हेलमेट पहनने का निर्देश पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है।
पिलियन राइडर के लिए हेलमेट पहनना इसलिए भी अनिवार्य
प्राय: यह देखा जाता है कि दुर्घटना होने पर बाइक चालक के साथ ही बाइक पर पीछे बैठे लोग भी ज्यादातर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। अधिकतर मामलों में पीछे की सवारी को ब्रेन इंजूरी हो जाती है। इन्हीं कारणों से हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। डीटीओ ने बताया कि हमेशा ब्रांडेड कंपनियों का हेलमेट खरीदना चाहिए। इसके लिए भी अभियान चलाया जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में अमानक व घटिया हेमलेट से सुरक्षा मिलने के बदले जोखिम और परेशानी बढ़ जाती है।
महिला पिलियन राइडर को भी पहनना होगा हेलमेट : नियम के मुताबिक बाइक पर पीछे बैठने वाले पुरुष ही नहीं, बल्कि महिला पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यानी की अब लोगों को अपने साथ दो-दो हेलमेट रखना होगा। वहीं बच्चों को इस नियम से दूर रखा गया है।
हेलमेट का मानक
- नन मैटलिक मैटेरियल से बना होना चाहिए
- ऐसा तत्व जिसका क्षरण नहीं हो और स्टेटिक टेस्ट से प्रमाणित हो
- आईएस 9844-1981 से टेस्टेड हो
- हेलमेट में इस्तेमाल मैटेरियल आईएस 9973-1981 से टेस्टेड हो
- हेलमेट की साइज 500 से 620 एमएम होनी चाहिए
- हेलमेट का बाहरी बेसिक बनावट हार्ड सेल से रिटेंशन सिस्टम से होनी चाहिए
- कान के पास नेक कार्टन होना चाहिए। वहीं शीशा चेहरा के नीचे तक होनी चाहिए।
Input : Dainik Bhaskar