कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए डीएम प्रणव कुमार ने अब बाजार शाम चार बजे तक ही खाेलने का आदेश दिया है। नए आदेश के अनुसार जरूरी सामान छाेड़ अन्य दुकानें राेटेशन पर खुलेंगी। इसके लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में लक्जरी वाले सामान, दूसरी में ऐशाे-आराम की चीजें और तीसरी श्रेणी में आवश्यक आवश्यकता की वस्तुएं रखी गई हैं। वैसे इस आदेश के अनुसार सप्ताह के एक दिन गुरुवार काे एक तरह से पूरा बाजार खुला रहेगा। क्याेंकि, गुरुवार हर श्रेणी के सामान के लिए छूट के दिन में शामिल है।
वहीं, सार्वजनिक स्थलाें पर किसी भी प्रकार के आयाेजनाें (सरकारी एवं निजी) पर राेक रहेगी। यह राेक दफन व दाह संस्कार कार्यक्रम तथा शादी विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमाें पर लागू नहीं रहेगी। दफन व दाह संस्कार के कार्यक्रम के लिए अधिकतम 20 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियाें की सीमा रहेगी। विवाह समाराेह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी हाेगी। विवाह समाराेह में डीजे के उपयाेग पर प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले बीते 28 अप्रैल से राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर में शहर, नगर पंचायत, प्रखंड मुख्यालयों में अपराह्न 4 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति थी।
बाजार-दुकानें खाेलने काे हैं तीन श्रेणियां
कपड़े, रेडीमेड वस्त्र, जूते-चप्पल
सोमवार, बुधवार और गुरुवार
कपड़े और रेडीमेड वस्त्र दुकानें, जूते-चप्पल, खेल सामग्री, बर्तन, सोना-चांदी, ड्राई क्लीनर्स और वे सभी दुकानें, जाे अन्य श्रेणी में नहीं हैं।
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्राॅनिक्स
मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्राॅनिक्स गुड्स जैसे- पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी, ऑटोमोबाइल, टायर-ट्यूब, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें।
किराना दुकान, मेडिकल उपकरण, डेयरी, ई-कॉमर्स पूरे सप्ताह खुलेंगे
किराना दुकान, सभी सरकारी-निजी अस्पताल, मेडिसीन व मेडिकल उपकरण, डेयरी, निजी क्लीनिक, होम डिलीवरी सेवा, ई-कॉमर्स, अनाज मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी, मीट-मछली की दुकानें, पशु चारा, मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन काउंटर, प्रदूषण जांच केंद्र, सभी प्रकार की निर्माण सामग्री के भंडार, बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान और खाद-बीज की दुकानें। हालांकि, फल, सब्जी, मांस, अंडा एवं मछली की दुकानें दाेपहर बाद तीन बजे बंद कर देनी हाेगी।
दवा, डेयरी, स्वास्थ्य और परिवहन सेवाएं समय के प्रतिबंध से बाहर
डीएम के आदेश के अनुसार सभी दुकानें हर हाल में शाम 4 बजे तक बंद कर देनी है। लेकिन, दवा और मेडिकल उपकरण, डेयरी और स्वास्थ्य सेवाएं समय के दायरे से मुक्त रहेंगी। साथ ही क्षमता की आधी सीटाें पर यात्रियाें काे लेकर सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, ठेले पर घूम कर फल-सब्जी बिक्री, कृषि और इससे जुड़े कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
Input: Dainik Bhaskar