आईओ ने कोर्ट में केस डायरी नहीं सौंपी थी, पीड़ित पक्ष के वकील ने पुलिस पर लगाया साठगांठ का आरोप

काेर्ट के आदेश व रिमाइंडर भेजने पर भी केस डायरी नहीं देने से अहियापुर में युवती काे जिंदा जलाने के कांड में नामजद आरोपित मुकेश कुमार काे काेर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत आदेश में एडीजे-9 ने स्पष्ट किया है कि IO  व थानेदार ने केस डायरी नहीं दी है। फर्द बयान से यह तय नहीं हाे पा रहा कि नामजद आरोपित मुकेश ने आग लगाई थी अथवा पीड़िता काे अन्य काेई नुकसान पहुंचाया था। इसलिए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया है।

इधर, अभियाेजन पक्ष के वकील सुशील सिंह ने पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। कहा काेर्ट के कहने पर भी केस डायरी न देना आरोपित से मिलीभगत दर्शा रहा है। शुरू से ही कहा जा रहा कि पुलिस इस कांड में आरोपितों के मेल में है। छेड़खानी की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ काेई कार्रवाई नहीं की थी। जब युवती काे जिंदा जला दिया गया ताे उसे जमानत का लाभ दिलवाने के लिए समय से केस डायरी नहीं दी। ऐसे में IO सह महिला थानेदार काे निलंबित किया जाना चाहिए। इसके लिए वरीय अधिकारी से मिलेंगे।

जुड़ी थी हत्या की धारा, घायल की धारा में बेल

वकील बोले 7 दिसंबर काे जिंदा जलाने के बाद एसकेएमसीएच में भर्ती युवती के बयान पर हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत FIR हुई थी। युवती की पटना में इलाज के दाैरान 16 दिसंबर काे माैत के बाद हत्या की धारा 302 जाेड़ी गई। लेकिन, जमानत हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत कोर्ट से ले ली गई है।

मरने से पहले युवती ने बयान में कहा था – घर में घुसे राजा राय व मुकेश ने केराेसिन पटा कर जिंदा जलाया

अहियाुपर में 7 दिसंबर काे जिंदा जलाई गई युवती पटना अपाेलाे बर्न हाॅस्पिटल में भर्ती थी। इसी दाैरान मजिस्ट्रेट व महिला थानेदार ने उसका बयान दर्ज किया था। मरने से पहले युवती का मजिस्ट्रेट ने 12 मिनट के बयान का वीडियाे रिकाॅर्ड किया था। उसने कहा था कि राजा राय व मुकेश राय ने केराेसिन पटाकर उसे जला दिया। उसने यह भी कहा था कि राजा राय उससे पूर्व से छेड़खानी कर रहा था। इसकी शिकायत अहियापुर थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ काेई कार्रवाई नहीं की।

जिस आरोपित काे जमानत मिली है, उसके न्यायिक हिरासत के 60 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। यह काफी जघन्य हत्याकांड है। इसमें लाेक अभियोजक काे बहस करने का माैका दिया जाना चाहिए था, जाे नहीं हाे सका है। पुलिस की ओर से इसमें काेई लापरवाही नहीं बरती गई है। तय 90 दिनों के अंदर पूरे साक्ष्य के साथ आरोपितों पर पुलिस चार्जशीट दायर करेगी। – जयंत कांत, एसएसपी

JAYNAT-KANT-SSP-IPS

Input : Dainik Bhaskar

I just find myself happy with the simple things. Appreciating the blessings God gave me.