बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई. बैठक में कोरोना से बचाव को लेकर कुल 7 बड़े फैसले लिए गए. आगे सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए क्या-क्या फैसला लिया गया है.

बिहार में कोरोना को लेकर 7 बड़े फैसले
1-बिहार गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी कार्य स्थल, धार्मिक और शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के समय कोविड-19 के लिए जारी मानक का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है.

2- भीड़-भाड़ वाले स्थलों, फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.

3- 5 अप्रैल से राज्य में खुलने वाले स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 11 अप्रैल तक बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं. साथ पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से करने का निर्देश जारी किया गया है.
4- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से रोक होगी. इसमें विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है. श्राद्ध में 50 और विवाह में 250 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा लगाई गई है.

5- सभी सरकारी दफ्तरों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. कार्यालय प्रधान अपने स्व विवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे. यह व्यवस्था भी 30 अप्रैल तक लागू करने की बात कही गई है.

6- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में परिचालन की इजाजत नहीं होगी. यह व्यवस्था 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू की गई है. परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.
in view of rising country wide COVID-19 infections & containment,the crisis management group,bihar has taken a decision to close all educational,private & public,including coaching institutions,till 11 April,2021. examinations may be held while following safety protocol. pic.twitter.com/59PHeyLhTM
— Sanjay Kumar (@sanjayjavin) April 3, 2021
7- वहीं सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 रक्षात्मक उपाय या मास्क का उपयोग सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चित रहे.

Source : News4Nation





