कोरोना मरीजों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। मेदांता अस्पताल में 17 मई से कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड पर इलाज शुरू होगा। इस बात की जानकारी महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाईकोर्ट को दी।गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले की समीक्षा की।

डॉक्टर भदानी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इस बात की पूरी जानकारी देने का आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया। साथ ही कोर्ट के आदेश से नियुक्त कोर्ट मित्र की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर पीएमसीएच ने क्या कार्रवाई की है। इस बारे में पीएमसीएच प्रशासन को जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगामी 17 मई तक दोनों के रिपोर्ट पर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश से तीन सदस्यों वाली डॉक्टर भदानी कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। उसकी पूरी जानकारी देने का आदेश राज्य सरकार को दिया। कोर्ट के आदेश से नियुक्त कोर्ट मित्र की रिपोर्ट पर पीएमसीएच ने क्या कार्रवाई की, उस बारे में भी पूरी जानकारी देने का आदेश पीएमसीएच को दिया। पीएमसीएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस नामक बीमारी फैल रही है। रोकथाम के लिए राज्य सरकार को अभी से ही तैयार होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई आदेश तो नहीं दिया, लेकिन डॉ. भदानी तथा कोर्ट मित्र की रिपोर्ट पर जवाब देने का आदेश दिया।

Input: Live Hindustan

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