स्वास्थ्य विभाग बिहार के सभी जिलों में शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला (जिम्नेजियम), स्विमिंग पुल और स्पा सेंटर को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कोरोना के महामारी घोषित होने व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम लागू होने के बाद मिले अधिकार का पहली बार प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया। बुधवार को जारी जारी निर्देश के अनुसार शादी-विवाह के कार्यक्रमों को छोड़कर किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। राज्य के सभी थियेटर को भी 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है।
संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी प्रमुख दुकानों, रेस्टुरेंटों को असंक्रमित नियमित रुप से किया जाए और प्रवेश द्वारों पर आमलोगों के लिए सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाए। एक बार में दस व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। बिना हाथ को धोए प्रवेश करने पर रोक लगायी जाए। कुमार ने सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे कोरोना के संदिग्ध मरीज की सूचना तीन घंटे के अंदर संबंधित जिले के सिविल सर्जन को दें।
गौरतलब है कि बिहार में सरकार की ओर से पहले ही कई बड़े फैसले लिए गए है। इन फैसलों में बिहार में स्कूल, कालेज, सिनेमा घर, पार्क, चिड़ियाघर और म्यूजियम को 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था। इसके बाद सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया।