दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा (BJP leader Kapil Mishra) के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मुकेश कुमार के कोर्ट में परिवाद (Libel) दाखिल किया गया है। यह परिवाद मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्कीसराय निवासी एम राजू नैय्यर ने दाखिल किया है। इसमें उन पर दिल्ली में भ/ड़काऊ भाषण देने का आ/रोप लगाया गया है। सीजेएम ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
परिवाद में यह लगाया आरोप
परिवाद में एम राजू नैय्यर ने आरोप लगाया है कि 23 फरवरी की शाम कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया। सीएए के विरोध में धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों से अपने समर्थकों के सहारे रास्ता खोलवाने के लिए प्रेरित किया। जिससे उनके समर्थक आगे बढ़े और पत्थरबाजी करने लगे। जिससे दिल्ली का माहौल बिगड़ गया । इससे हुई हिंसा में अब तक 29 लोगों की मौत व 250 से अधिक लोग जख्मी हुए।
दिल्ली पुलिस को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया
कपिल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था। बता दें कि कपिल मिश्रा ने रविवार को उत्तर-पूर्व दिल्ली के मौजपुर क्षेत्र में जाफराबाद के निकट नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के पक्ष में एक रैली का नेतृत्व किया था। इस दाैरान रैली में उन्होंने नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद सीएए के पक्ष व विपक्ष के लोगों में झड़पें शुरू हो गई। रविवार से अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक घायल हैं।
गौरतलब है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा दिल्ली हिंसा के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उनके खिलाफ बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि कपिल मिश्रा 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार गए थे। उन्हें आप के उम्मीदवार ने हराया है।