रांची : झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह देवघर के उपायुक्त को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया गया है. ऐतिहासिक श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपायुक्त को यह निर्देश दिया गया है कि वे राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर इस संबंध में कोर्ट को अवगत करायें.
कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को भी प्रतिवादी बनाने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी. गौरतलब है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेला को लेकर जनहित याचिका दायर की है. झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है.
जनहित याचिका में यह मांग की गयी है कि सावन के पवित्र माह में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में भक्तों को पूजा करने की इजाजत दी जाये. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की रथयात्रा के आयोजन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद देवघर में पूजा के आयोजन को लेकर याचिका दाखिल की गयी है.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंडा धर्म रक्षिणी बोर्ड, देवघर मंदिर न्यास बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में कहा गया है कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को देखते हुए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाना चाहिए. प्रार्थी का कहना है कि श्रावणी मेला से करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए नियमों के अनुसार श्रावणी मेले के आयोजन को अनुमति दी जाये.
Input : Prabhat Khabar