दोहरे ह’त्याकां’ड की सा’जिश रचने के माम’ले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की ज’मानत याचिका को कोर्ट ने खा’रिज कर दिया है. पंडारक थाना में दर्ज केस 75/19 के तहत शनिवार को इस मा’मले में सुनवाई हुई थी. ACJM-1st राजीव नयन ही एमपी-एमएलए कोर्ट को देख रहे हैं.
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इनके कोर्ट में ही अनंत सिंह के तरफ से उनके एडवोकेट सुनील कुमार ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. जिस पर आज दोपहर बाद कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिक को खारिज कर दिया. एडवोकेट सुनील कुमार के अनुसार वो जल्द ही इस केस में अनंत सिंह की जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में वो अपील दायर करेंगे.
आपको बता दें कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह के उपर कुख्यात भोला सिंह और उसके भाई की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है. दोनों की हत्या कराने के लिए शार्प शूटर्स को हायर किया गया था. साथ ही इसी मामले में अनंत सिंह का एक आॅडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था. इस कारण फोरेंसिक जांच के लिए अनंत सिंह के आवाज का सैंपल भी लिया गया था. जांच में आवाज का सैंपल और वायरल ऑडियो की आवाज भी मैच कर गई थी.
माना जा रहा है कि इस केस में अनंत सिंह और उनके साथी लल्लू मुखिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास काफी ठोस सबूत है. जो सजा दिलाने के लिए काफी है. वहीं, एडवोकेट सुनील की मानें तो इस केस में एक आरोपी पुरुषोत्तम उर्फ चंदन को हाईकोर्ट से बेल मिल गया है. ऐसे में उम्मीद है कि विधायक अनंत सिंह को भी जमानत मिल सकती है.
Input : Live Cities