नीतीश सरकार के फैसले के बाद अब लॉक डाउन के बीच राजधानी पटना में दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है. गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक राजधानी पटना में अब 3 दिन दुकानें खुखुलेंगी. लेगी पटना जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. पटना डीएम की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक राजधानी पटना में दुकान सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेंगे.

हालांकि पटना जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गृह विभाग के आदेश में जिन दुकानों को खोलने का गाइडलाइन जारी किया गया है. वे दुकानें पटना के 14 कंटेनमेंट ज़ोन में नहीं खुलेंगी. वहां पूरी तरह से बाजार बंद रहेगा. राजधानी पटना के 14 कंटेनमेंट ज़ोन इलाके हैं, जहां कोरोना के संक्रमण के मामले पाए गए हैं.

पटना जिला प्रशासन के तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में शॉपिंग कॉन्प्लेक्स, मार्केट कांप्लेक्स और शॉपिंग मॉल में चलने वाली दुकानें नहीं खोली जाएँगी. जिन दुकानों को खोला जाएगा, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन ने दुकान के आगे 2 गज की दूरी पर गोल घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को कहा है. जिन दुकानों को खोला जाएगा, वहां दुकानदारों के अलावे आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावे अब राजधानी पटना में 33 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ हफ्ते में 3 दिन प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस भी खुल सकेंगे.

Input : First Bihar

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