बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नए प्रावधान के अनुसार किसी आवासीय परिसर में यदि शराब मिलती है तो उस पूरे परिसर को सील करने की बजाए अब चिह्नित भाग को ही सील किया जाएगा। हालांकि, यदि किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री या आयात-निर्यात किया जाता है, तो ऐसे पूरे परिसर को सील किया जाएगा। बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 लागू होने से मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने में आसानी और कई तरह की वैधानिक कठिनाइयां दूर होगी।
शराब से लदे दूसरे राज्य को जाने वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर बिहार की सीमा पार करना होगा
मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुसार राज्य से होकर दूसरे राज्य को जाने वाले शराब या दूसरे मादक द्रव्य से लदे वाहनों को निर्धारित चेक पोस्ट से बिहार में प्रवेश करने के 24 घंटे अंदर ही राज्य से बाहर जाना होगा। प्रवेश वाले चेकपोस्ट पर वाहन में डिजिटल लॉक लगाए जाएंगे और वाहन वाले चेकर पोस्ट पर डिजिटल लॉक खोल दिए जाएंगे। वहीं, छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन को शराब स्टोर करने की अनुमति दी गई है। लेकिन बिहार में किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत सैन्य अधिकारियों को कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर शराब रखने या पीने की अनुमति नहीं होगी।
Source : Dainik Bhaskar
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